CGPSC घोटाले में टामन सिंह सोनवानी को नहीं मिली जमानत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में चर्चित CGPSC 2021 भर्ती घोटाले में फंसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

यह फैसला 17 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद आज जारी किया गया। टामन सिंह को सीबीआई ने नवंबर 2024 में गिरफ्तार किया था।


क्या है CGPSC घोटाला?

CGPSC 2021 की भर्ती प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों और रिश्तेदारों की अवैध नियुक्ति के आरोप सामने आए थे। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए।

📌 सीबीआई जांच में सामने आए नाम:

  • टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदारों में चयनित:
    • भतीजा: नीतेश सोनवानी
    • बड़े भाई का बेटा: साहिल
    • बहू: निशा कोसले
    • भाई की बहू: दीपा अजगले
    • बहन की बेटी: सुनीता जोशी
  • प्रभावशाली व्यक्तियों के रिश्तेदारों का चयन:
    • PSC सचिव जीवन किशोर के बेटे: सुमित ध्रुव
    • अमृत खलखो की बेटी और बेटा: नेहा और निखिल
    • DIG ध्रुव की बेटी: साक्षी
    • कांग्रेस नेता की बेटी: अनन्या अग्रवाल
    • उद्योगपति और मंत्री के नजदीकी परिजन आदि

🔍 जांच के दौरान:

  • प्रश्नपत्रों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए।
  • परिजनों के बैंक खातों की जांच में पैसों के ट्रांजैक्शन सामने आए।
  • सोनवानी को समन जारी हुआ, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए।
  • अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

जमानत क्यों हुई खारिज?

हाईकोर्ट ने पाया कि:

ऐसे में टामन सिंह को जमानत देना उचित नहीं

घोटाले की गंभीरता और जांच में बाधा पहुंचने की संभावना को देखते हुए

पहले से आरोपी अन्य लोगों की जमानत याचिका भी खारिज की जा चुकी है, जैसे कि शशांक गोयल और भूमिका कटियार

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