छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसमें शराब दुकानों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि और कई नए नियम शामिल हैं।
नई दुकानों का विस्तार
1 अप्रैल 2025 से राज्य में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, जिससे दुकानों की कुल संख्या 741 तक पहुंच जाएगी। वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं। यह विस्तार मुख्य रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों और 30 किमी के दायरे में दुकानों की कमी को दूर करने के लिए किया जा रहा है।
राजस्व की संभावनाएं
नई नीति से राज्य के राजस्व में करीब हजार करोड़ रुपये की वृद्धि का अनुमान है। आगामी वर्ष में आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ रुपये के राजस्व की उम्मीद की जा रही है।
नए नियम और शुल्क
- अधोसंरचना विकास शुल्क: प्रति बोतल 5 से 60 रुपये तक
- प्रीमियम शॉप के संचालन की अनुमति
- कंपोजिट दुकानों में देशी और विदेशी शराब की बिक्री एक ही स्थान पर
- प्रति व्यक्ति बिक्री सीमा: 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा
बंद रहने वाले दिन
साल में चार दिन शराब दुकानें बंद रहेंगी:
- 26 जनवरी
- 15 अगस्त
- 2 अक्टूबर (गांधी जयंती)
- 18 दिसंबर (बाबा गुरु घासीदास जयंती)
दुकानों के संचालन समय
- सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक
- छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालन
विशेष प्रावधान
- दुकानों का स्थानांतरण संभव
- कलेक्टरों को 1 अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा
- शराब बोतलों पर होलोग्राम और ईएएल चस्पा अनिवार्य