गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, मरवाही में पदस्थ संविदा सहायक शिक्षक (विज्ञान) युगल किशोर दिनकर को छात्रा के साथ दुष्कर्म के आरोप में शासकीय सेवा से तत्काल हटा दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से आदेश जारी करते हुए यह कार्रवाई की गई है। आदेश में कहा गया है कि 19 अप्रैल को इस संबंध में समाचार प्रसारित हुआ था, जिसमें छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप सामने आया।
📌 पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार:
- आरोपी शिक्षक के खिलाफ थाना मरवाही में POCSO एक्ट और IPC की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
- जांच के दौरान शिक्षक की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
⚖️ शिक्षक का आचरण सेवा नियमों के विरुद्ध:
- युगल किशोर दिनकर का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के स्पष्ट उल्लंघन में पाया गया।
- साथ ही, उनके संविदा नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा भर्ती) नियम 2012 के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक किया गया है।
❗ प्रशासन का कड़ा संदेश:
शासन और शिक्षा विभाग ने इस घटना पर गंभीर रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाएगी।