छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ी, बिना पेनल्टी 30 अप्रैल तक कर सकते हैं भुगतान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है। अब नागरिक बिना किसी पेनल्टी या सरचार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकते हैं। यह निर्णय नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के तहत लिया गया है।


🗓️ क्यों बढ़ाई गई टैक्स जमा करने की समय-सीमा?

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में:

  • लोकसभा चुनाव
  • विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन कार्य
  • मतदाता सूची संशोधन अभियान

जैसी बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसका असर राजस्व वसूली कार्यों पर पड़ा, जिससे टैक्स कलेक्शन में बाधा आई। इसी वजह से करदाताओं को 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया।


🏘️ क्या कहा गया है आदेश में?

  • सभी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त और नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को घर-घर जाकर टैक्स वसूली के लिए भेजें।
  • नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
  • यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकतम करदाता इस अवसर का लाभ उठा सकें।

📢 कब तक भर सकेंगे टैक्स?

  • जिन नागरिकों ने 31 मार्च 2025 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, वे अब 30 अप्रैल 2025 तक टैक्स जमा कर सकते हैं।
  • 1 मई 2025 से बकाया कर पर सरचार्ज और पेनल्टी के साथ वसूली शुरू कर दी जाएगी।

🧾 टैक्स कैसे जमा करें?

नगरीय निकायों ने नागरिकों की सुविधा के लिए निम्न विकल्प उपलब्ध कराए हैं:

मोबाइल ऐप और यूपीआई स्कैनर के ज़रिए घर-घर वसूली

ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टैक्स भुगतान

नगर निगम/नगर पालिका कार्यालयों में जाकर भुगतान

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