ESIC News: नौकरी छूटने पर मिलेगी 3 महीने तक आर्थिक सहायता, सरकार ने बढ़ाई बेरोजगारी भत्ता योजना

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र में काम करने वाले ईएसआई (ESI) से जुड़े कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (ABVKY) की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। अब यह योजना 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक लागू रहेगी। इस फैसले से उन कर्मचारियों को आर्थिक सहारा मिलेगा, जिनकी नौकरी किसी कारणवश अचानक चली जाती है।

क्या है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना?

ईएसआईसी ने वर्ष 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य नौकरी छूटने की स्थिति में बीमित कर्मचारियों को अस्थायी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे नई नौकरी मिलने तक अपने दैनिक खर्च आसानी से चला सकें। योजना की उपयोगिता को देखते हुए इसकी अवधि समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है।

योजना के तहत क्या मिलेगा लाभ?

योजना के तहत पात्र कर्मचारी को उसकी औसत दैनिक मजदूरी का 50 प्रतिशत नकद सहायता के रूप में दिया जाता है। यह लाभ अधिकतम 90 दिनों (तीन महीने) तक उपलब्ध रहता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पूरी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कर्मचारी का ईएसआईसी में पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा नौकरी जाने से पहले निर्धारित अवधि तक उसके वेतन से ईएसआई अंशदान जमा हुआ होना चाहिए। छंटनी, संस्थान बंद होने या अन्य कारणों से अनैच्छिक रूप से नौकरी समाप्त होने पर कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र होगा। कार्य के दौरान स्थायी दिव्यांगता होने की स्थिति में भी योजना का लाभ लिया जा सकता है।

कैसे करें आवेदन?

पात्र कर्मचारी निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकते हैं। ईएसआईसी अधिकारियों द्वारा जांच पूरी होने के बाद दावा स्वीकृत होने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

जून 2027 तक जारी रहेगी योजना

ईएसआईसी की 198वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, यह योजना अब 30 जून 2027 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य नौकरी छूटने जैसी परिस्थितियों में कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना और नई नौकरी मिलने तक उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

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