रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाते हुए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को सरल बना दिया है। अब राज्य में पेट्रोल पंप लाइसेंस की दोहरी अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। सरकार की नई अधिसूचना के अनुसार, व्यवसायियों को अब केवल केंद्रीय पेट्रोलियम अधिनियम के तहत मिलने वाली अनुमति की जरूरत होगी।
इससे पहले, किसी भी व्यवसायी को पेट्रोल पंप खोलने के लिए न केवल केंद्र बल्कि राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग से भी लाइसेंस लेना होता था, जो या तो हर साल या तीन साल में रिन्यू करना पड़ता था। यह प्रक्रिया समय लेने वाली थी और इससे जुड़ी कागजी कार्रवाई भी ज्यादा होती थी। अब यह बाधा हटाकर “एक देश, एक नियम” की तर्ज पर व्यवस्था को सरल कर दिया गया है।
यह बदलाव खास तौर पर छोटे व्यवसायियों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंप खोलने की योजना बना रहे उद्यमियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इससे पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया तेज होगी, निवेश बढ़ेगा और दूरदराज इलाकों में ईंधन की उपलब्धता बेहतर होगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को व्यवसाय के लिए आकर्षक बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। अनावश्यक नियमों को हटाकर सरकार राज्य में आसान व्यापारिक माहौल बना रही है, जिससे न सिर्फ निवेश बढ़ेगा बल्कि जनता को भी बेहतर सेवाएं मिलेंगी।