छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 8 हजार निजी स्कूलों पर लागू होगा ESIC कानून

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ESIC कानून को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने निजी शैक्षणिक संस्थानों की याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश के लगभग 8 हजार निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी यह कानून लागू होगा। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 7,975 निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 से सभी स्कूलों में ESIC एक्ट का पालन अनिवार्य होगा। यह मामला साल 2005 से लंबित था, जब प्रदेश सरकार और ESIC ने नोटिस जारी कर स्कूलों को इस कानून के दायरे में लाने का निर्णय लिया था।

दरअसल, 27 अक्टूबर 2005 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले स्कूलों पर यह कानून लागू करने का आदेश दिया था। 2011 में योगदान राशि जमा करने का नोटिस मिलने पर कई स्कूलों ने इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि शिक्षा सेवा है, व्यापार या औद्योगिक गतिविधि नहीं। लेकिन, सरकार और ESIC ने दलील दी कि स्कूलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।

हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को सही मानते हुए कहा कि शैक्षणिक संस्थान भी “एस्टेब्लिशमेंट” की परिभाषा में आते हैं। इसलिए अब इन संस्थानों में काम करने वाले लगभग 96,500 कर्मचारी, जिनमें 50 हजार से अधिक गैर-शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हैं, ESIC लाभ उठा सकेंगे।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *