बिलासपुर। शासकीय हाई स्कूल जरहाभांठा (सिंधी कॉलोनी), बिलासपुर की तीन महिला कर्मचारियों को लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) अनिल शर्मा के निर्देश पर की गई है।
निलंबित कर्मचारियों में सहायक ग्रेड-3 सुषमा पांडेय, और भृत्य गीता राही व रश्मि विश्वकर्मा शामिल हैं। आदेश में कहा गया कि सुषमा पांडेय ने बिना संस्था प्रमुख की अनुमति के वरिष्ठ कार्यालय में अपनी संस्था के खिलाफ शिकायत प्रस्तुत की थी। समझाइश दिए जाने के बाद भी उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें कीं। जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, तो उनका जवाब असंतोषजनक पाया गया।
सुषमा पांडेय का यह आचरण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया और उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा का कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इसी प्रकार, गीता राही और रश्मि विश्वकर्मा पर भी ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं। दोनों को निलंबन अवधि के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बिलासपुर में अटैच किया गया है।
इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि शासकीय कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम कार्यस्थलों में अनुशासन और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।