अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

बिलासपुर: अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में यूजीसी नियमों की अनदेखी कर प्रोफेसर भर्ती का मामला सामने आया है। इस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी और विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामला तब सामने आया जब यूनिवर्सिटी ने कॉमर्स विभाग में प्रोफेसर की भर्ती शुरू की। डॉ. राजेश कुमार शुक्ला ने इस भर्ती को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 का पालन नहीं किया गया और अयोग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किया गया।

यूजीसी नियमों के उल्लंघन के मुख्य बिंदु:

  1. वेतनमान का नियम – प्रोफेसर पद के लिए आवेदन तभी मान्य होगा, जब उम्मीदवार का वेतन 7वें वेतनमान के तहत सहायक या सह-प्राध्यापक के वेतन से कम न हो (₹1,30,000 से अधिक)।

  2. सत्यापन प्रक्रिया – सत्यापन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) या फॉर्म-16 की जांच अनिवार्य होती है, जो नहीं की गई।

  3. प्राइवेट कॉलेज के आवेदक – निजी महाविद्यालय से आए उम्मीदवार की नियुक्ति संवैधानिक चयन समिति के माध्यम से होनी चाहिए, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया।

हाईकोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर विश्वविद्यालय प्रशासन से स्पष्टीकरण मांगा है। फिलहाल, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है और आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है।

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