रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एक शिक्षक ‘मंत्री गाडगे’ को निलंबित कर दिया गया है। हालांकि, नाम में ‘मंत्री’ होने के बावजूद यह व्यक्ति किसी विभागीय मंत्री नहीं बल्कि शासकीय माध्यमिक शाला बालक मड़ेली में पदस्थ शिक्षक हैं।
इस पूरे मामले की जांच रायपुर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा राकेश कुमार पांडेय के निर्देशन में की गई। जांच में सामने आया कि ग्राम मडेली पब्वारी की शासकीय घास भूमि, खसरा नंबर 1219 रकबा 0.14 हेक्टेयर के एक भाग पर मंत्री गाडगे द्वारा दो पक्की दुकानों और मकान का अवैध निर्माण किया गया।
तहसीलदार, भखारा द्वारा दी गई रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि न्यायालय से निर्माण कार्य बंद करने का आदेश मिलने के बावजूद मंत्री गाडगे ने उस पर अमल नहीं किया, बल्कि खुद न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया कि उन्होंने निर्माण कार्य किया है। इसके बाद भी उन्होंने आदेश की प्रति लेने से मना कर दिया।
शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता और कदाचार की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-03 और नियम-9 (1) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा और उनका मुख्यालय अब शासकीय हाईस्कूल, बांझापाली, जिला महासमुंद नियत किया गया है।