रायपुर: राजधानी में सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर रायपुर नगर निगम ने अब विज्ञापन ढांचों पर सख्त रुख अपनाया है। सभी पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों को यूनिपोल, होर्डिंग, गेन्ट्री और कियोस्क जैसे ढांचों की संरचनात्मक सुरक्षा जांच अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2024-25 की समाप्ति और विज्ञापन स्वीकृति अवधि पूरी होने के मद्देनज़र दिया गया है।
निगम ने साफ किया है कि सभी विज्ञापन संरचनाओं की जांच प्रमाणित संरचनात्मक अभियंता से कराई जाए और रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में जमा होनी चाहिए। इसमें जमीन पर लगे ढांचों की नींव की मजबूती, तथा छतों पर लगे मीडिया स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन और एंकरिंग सिस्टम की जांच भी शामिल है। साथ ही संरचना सुरक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य किया गया है।
सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं — जैसे किसी भी प्रकार की क्षति, जंग, झुकाव या कमजोर वेल्डिंग दिखने पर ढांचे की तुरंत मरम्मत या उसे हटाना होगा। साथ ही, बिजली और अग्नि सुरक्षा उपायों का सत्यापन कर उसका प्रमाणपत्र जमा करना भी जरूरी होगा। रोजाना फ्लैक्स की जांच कर फटे हुए फ्लैक्स को तुरंत हटाना होगा ताकि तेज हवा में हादसा न हो।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि ये दिशा-निर्देश जनहित में जारी किए गए हैं। इनका उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और भविष्य में अनुमति भी रद्द हो सकती है।