मध्य प्रदेश : शाजापुर में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामले में अदालत ने मुबारिक नाम के युवक को दोषी ठहराते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला फेसबुक पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने से जुड़ा है। अदालत के फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत
मामला शाजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। शिकायतकर्ता रोहित राठौर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर ज्योति नगर निवासी मुबारिक, पिता मोहसिन, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 153 और 505 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था।शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने फेसबुक पर महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक और नफरत फैलाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा हिंदू देवी-देवताओं से जुड़ी अपमानजनक सामग्री भी सोशल मीडिया पर साझा करने का आरोप लगाया गया था।
अदालत ने अपील खारिज कर सुनाई सजा
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी माना। आरोपी की अपील खारिज करते हुए न्यायालय ने उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। फैसले के बाद उसे शाजापुर जेल भेज दिया गया।
अभियोजन ने कहा- ऐसी सामग्री से बढ़ सकता है सामाजिक तनाव
अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने दलील दी कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री साझा करने से अलग-अलग समुदायों के बीच तनाव और वैमनस्य बढ़ सकता है।अदालत के फैसले के बाद मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है।



















