रायपुर में वक्फ संपत्ति पर कब्जे के मामले में बड़ा फैसला, 45 दिन में दुकान खाली कर संस्था को सौंपने का आदेश

 रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण ने वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पीठ ने कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली करने और संबंधित वक्फ संस्था को उसका कब्जा सौंपने का निर्देश दिया है।

सदर बाजार की संपत्ति को लेकर था विवाद

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी एवं जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुरी तथा सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत की पीठ ने सर्वसम्मति से यह आदेश पारित किया।मामला रायपुर के सदर बाजार स्थित अंजुमन ए सैफी दाऊदी बोहरा जमात रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार मकान नंबर 923 और 924 में करीब 900 वर्गफुट क्षेत्र तथा मकान नंबर 523 और 524 में बनी दुकान व गोदाम पर सुभाष चंद्र जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स के कब्जे को लेकर विवाद था।

वक्फ बोर्ड के आदेश को अधिकरण ने माना सही

वक्फ संपत्ति से कब्जा हटाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई की थी। बोर्ड की ओर से सुभाष चंद्र जैन को संपत्ति खाली करने का आदेश जारी किया गया था।मामला वक्फ अधिकरण के सामने पहुंचने के बाद पीठ ने राज्य वक्फ बोर्ड की कार्रवाई को उचित माना। इसके बाद कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने का निर्देश दिया गया है।

वक्फ संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने पर जोर

वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने इसे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हें खाली कराने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है।

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