छत्तीसगढ़ में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा फैसला, अब ड्रम और जरीकेन में नहीं मिलेगा ईंधन

 रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा कदम उठाया है। खाद्य विभाग ने राज्यभर में ड्रम और जरीकेन में ईंधन देने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।सरकार के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से नए नियमों का पालन करना होगा। बिना किसी वैध और जरूरी कारण के पेट्रोल या डीजल ड्रम और जरीकेन में नहीं दिया जाएगा।

जमाखोरी रोकने प्रशासन हुआ सख्त

खाद्य विभाग ने यह फैसला एहतियात के तौर पर लिया है। प्रशासन को आशंका है कि कुछ लोग अनावश्यक रूप से ईंधन का स्टॉक जमा कर सकते हैं, जिससे कृत्रिम कमी जैसी स्थिति बन सकती है। इसी को रोकने के लिए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है।राज्यभर के पेट्रोल पंपों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि नियमों का उल्लंघन न हो सके।

नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

विभाग ने साफ कर दिया है कि आदेश का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों और संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को लगातार निरीक्षण करने और स्थिति पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आम लोगों के लिए क्या बदलेगा

सरकार के इस फैसले का असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो बड़ी मात्रा में ड्रम या जरीकेन में पेट्रोल-डीजल खरीदते थे। अब केवल जरूरी और वैध कारण होने पर ही विशेष अनुमति के तहत ईंधन दिया जाएगा।प्रशासन का कहना है कि यह कदम राज्य में ईंधन की सुचारु उपलब्धता बनाए रखने और किसी भी तरह की जमाखोरी रोकने के लिए उठाया गया है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *