मॉल पार्किंग पर बड़ा फैसला: अब नहीं वसूला जाएगा शुल्क, उपभोक्ताओं को मिली राहत

RAIPUR : रायपुर में जिला उपभोक्ता आयोग ने एक अहम निर्णय सुनाते हुए अंबुजा सिटी सेंटर मॉल द्वारा वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क को अवैध करार दिया है। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मॉल में आने वाले लोगों के लिए निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

एक शिकायत से बदली व्यवस्था
यह मामला तब सामने आया जब अंजिनेश अंजय शुक्ला ने आयोग में याचिका दायर की। उन्होंने बताया कि 15 जून 2025 को जब वे अपनी कार से मॉल पहुंचे, तो उनसे 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिया गया। उन्होंने केवल अपनी माता को छोड़ने की बात कही, फिर भी शुल्क वसूला गया।

मॉल प्रबंधन का रुख बना विवाद की वजह
मॉल प्रबंधन ने यह कहकर शुल्क लेने को सही ठहराया कि वहां फ्री पिकअप ड्राप जैसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस जवाब से असंतुष्ट होकर शुक्ला ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना।

कानूनी तर्कों ने बदला फैसला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने विभिन्न न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए बताया कि इस तरह पार्किंग शुल्क लेना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने मानसिक क्षति के लिए 50 हजार रुपए मुआवजे की मांग भी रखी।

आयोग ने माना शुल्क वसूली अवैध
आयोग ने सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद यह माना कि मॉल द्वारा लिया जा रहा पार्किंग शुल्क उचित नहीं है। इसके साथ ही मॉल को भविष्य में किसी भी वाहन से शुल्क न लेने और मुफ्त पार्किंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

लोगों को मिलेगी सीधी राहत
इस फैसले के बाद उम्मीद है कि मॉल में आने वाले लोगों को अनावश्यक पार्किंग शुल्क से छुटकारा मिलेगा। साथ ही यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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