रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का आखिरी मौका, 6.25 प्रतिशत तक की छूट का उठाएं लाभ

 रायपुर। यदि आपने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया है, तो आज आपके पास अंतिम अवसर है। रायपुर नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक वित्त वर्ष 2025-26 का संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को अधिकतम 6.25 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। निगम ने सभी करदाताओं से समय सीमा के भीतर टैक्स जमा करने की अपील की है।

आज खत्म हो रही छूट की सुविधा

नगर निगम के अनुसार, 30 जून तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को विशेष छूट दी जा रही है। इसके बाद यह लाभ उपलब्ध नहीं रहेगा। निगम ने लोगों से अपील की है कि अंतिम दिन का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द टैक्स जमा कर रियायत का फायदा उठाएं।

विशेष अभियान में हुई डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की वसूली

छूट की अंतिम तिथि से पहले नगर निगम ने सोमवार को विशेष वसूली अभियान चलाया। इस दौरान 1,070 संपत्तियों से कुल 1 करोड़ 55 लाख 63 हजार 119 रुपये का संपत्ति कर जमा कराया गया।

जोनवार वसूली का विवरण

जोनसंपत्तियांवसूली राशि
जोन-39010.98 लाख रुपये
जोन-49020.85 लाख रुपये
जोन-511915.03 लाख रुपये
जोन-76411.01 लाख रुपये
जोन-812018.96 लाख रुपये
जोन-919620.55 लाख रुपये
जोन-1013612.06 लाख रुपये

समय पर टैक्स जमा करना क्यों जरूरी है

संपत्ति कर स्थानीय निकायों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। इसी राशि से सड़क, पेयजल, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है।

टैक्स नहीं भरने पर हो सकती है कार्रवाई

समय पर संपत्ति कर जमा नहीं करने पर बकाया राशि पर ब्याज और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय निकाय नियमानुसार अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं।

हर राज्य में अलग होती है व्यवस्था

संपत्ति कर की दरें पूरे देश में एक समान नहीं होतीं। प्रत्येक राज्य और उसके अंतर्गत आने वाले नगर निगम अपने स्थानीय नियमों, सुविधाओं और कर ढांचे के अनुसार अलग-अलग दरें निर्धारित करते हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *