रेवाड़ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया तो होगी सख्त कार्रवाई…एफडीआर राशि होगी राजसात, जानिए क्या है नियम

रायपुर। नगर निगम प्रशासन ने रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर सख्त रुख अपनाया है। भवन निर्माण अनुज्ञा प्राप्त करने के बावजूद निर्धारित अवधि में हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित न करने वाले भवन मालिकों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।

इसी कड़ी में जोन-7 के अंतर्गत आने वाले 62 भवन स्वामियों द्वारा नियमों का पालन न करने पर निगम ने बड़ा कदम उठाया है। इन भवन स्वामियों द्वारा जमा की गई ₹11 लाख 4 हजार 141 रुपए की एफडीआर राशि को राजसात कर लिया गया है।

जोन-7 कमिश्नर राकेश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 से 2015 के बीच भवन निर्माण की अनुमति लेते समय भूमि एवं भवन स्वामियों ने सुरक्षा राशि एफडीआर के रूप में जोन कार्यालय में जमा की थी। शर्त यह थी कि निर्धारित अवधि में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही जमा राशि मुक्त की जाएगी। लेकिन तय समयावधि बीतने के बाद भी 62 स्वामियों ने सिस्टम स्थापित नहीं किया और न ही कार्यालय में आवेदन जमा किया।

निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर नगर निवेश विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनकी एफडीआर राशि को जब्त कर लिया गया। अब इन भवनों के खिलाफ शासन के अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की प्रक्रिया भी चलाई जाएगी।

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