Chhattisgarh: राजधानी रायपुर में सड़क सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए अब दो पहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा. इसके अलावा बगैर हेलमेट के वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है. इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने अधीनस्थों को पत्र जारी कर प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं.




















