छत्तीसगढ़ में प्राचार्य पदोन्नति पर फैसला अब 16 जुलाई को, हाईकोर्ट में सुनवाई टली

रायपुर : छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लंबित प्राचार्य पदोन्नति मामले में हाईकोर्ट में  अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन याचिकाकर्ता की अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी के समय पर उपस्थित न होने के कारण मामला 16 जुलाई तक के लिए टल गया। यह याचिका 9337/2025 (नारायण प्रकाश तिवारी बनाम राज्य शासन) के नाम से सूचीबद्ध थी, जिस पर न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में सुनवाई होनी थी।

मामला सूची में 90वें क्रम पर था, जिस कारण सुनवाई तक पहुंचना कठिन माना जा रहा था। इस पर राज्य की ओर से महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर (A.G.) ने मेंशन कर जल्द सुनवाई की मांग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर शाम 4 बजे का समय नियत किया।

हालांकि, जब सुनवाई का समय आया, तब भी याचिकाकर्ता की अधिवक्ता उपस्थित नहीं थीं। एजी द्वारा फोन करने के बाद वे कोर्ट पहुंचीं और सुनवाई की इच्छा जताई, लेकिन न्यायाधीश ने स्पष्ट कर दिया कि अब सुनवाई 16 जुलाई को ही होगी, और उस दिन याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहा तो भी निर्णय सुना दिया जाएगा।

इस याचिका से संबंधित एक अन्य मामला पहले ही डबल बेंच द्वारा खारिज किया जा चुका है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि प्राचार्य पदोन्नति पर लगी रोक हट सकती है, और पदस्थापना प्रक्रिया को जल्द अंतिम रूप दिया जा सकता है।

आज की सुनवाई के दौरान DPI कार्यालय के अधिकारी और CGTA के प्रतिनिधि मनोज सनाढ्य, राजेश शर्मा व तोषण गुप्ता भी उपस्थित थे।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *