रायपुर में बिल्डर पर सख्ती, रेरा का बड़ा एक्शन… 60 दिन में सुविधाएं पूरी करने का अल्टीमेटम

 रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कचना स्थित हम्मिंग कोट्री आवासीय प्रोजेक्ट के निवासियों को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ रेरा ने प्रोजेक्ट में बुनियादी सुविधाओं की कमी और नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख अपनाते हुए बिल्डर पर जुर्माना ठोका है।

रहवासियों की शिकायत बनी कार्रवाई की वजह, रेरा पहुंचा मामला

प्रोजेक्ट के निवासी अजय अग्रवाल और अतुल अग्रवाल ने रेरा में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि तय समय सीमा के बावजूद जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। शिकायत में बैडमिंटन कोर्ट, लॉन, क्लब हाउस और सीवरेज सिस्टम से जुड़ी कई कमियों को उजागर किया गया।

सुविधाओं के नाम पर वादे अधूरे, रहवासियों में नाराजगी

रहवासियों ने आरोप लगाया कि स्विमिंग पूल में इनलेट आउटलेट की व्यवस्था तक नहीं है। क्लब हाउस में सोलर सिस्टम लगाने का वादा अधूरा है। इसके अलावा भवन की दीवारों में सीलन, एसटीपी कंट्रोल पैनल की खराब स्थिति और गार्डन फाउंटेन का बंद होना भी बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

रेरा अध्यक्ष का कड़ा फैसला, बिल्डर पर एक लाख का जुर्माना

मामले की सुनवाई करते हुए रेरा अध्यक्ष संजय शुक्ला ने रहवासियों के पक्ष में फैसला सुनाया। बिल्डर पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और प्राधिकृत सुमित डडसेना को निर्देश दिए गए कि 60 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर किया जाए।

डेडलाइन तय, अब लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

रेरा ने साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के भीतर सभी सुविधाएं पूरी नहीं की गईं, तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद प्रोजेक्ट के निवासियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

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