भोपाल रेप-मर्डर केस: आरोपी को तिहरी मौत की सजा, मां-बहन को भी जेल

मध्य प्रदेश के भोपाल में एक विशेष अदालत ने 5 साल की बच्ची के साथ हुए निर्मम रेप और हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। मंगलवार को अदालत ने मुख्य आरोपी अतुल निहाले को तीन बार मौत की सजा दी, जबकि उसकी मां और बहन को सबूत मिटाने के जुर्म में दो-दो साल की जेल की सजा सुनाई गई।

कोर्ट का फैसला और सजा

विशेष न्यायाधीश (POCSO) कुमुदिनी पटेल ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और POCSO अधिनियम की कई धाराओं के तहत दोषी करार दिया।

🔹 अतुल निहाले को मिली सजा:

  • तीन बार मौत की सजा (BNS धारा 64(2)(L), POCSO अधिनियम धारा 5(j)(i)/6, धारा 66 और POCSO अधिनियम धारा 5(j)(iv)/6)
  • दोहरा आजीवन कारावास (BNS धारा 65(2) और POCSO अधिनियम धारा 5(M)/6)
  • 7-7 साल का कठोर कारावास (BNS धारा 87 और 238(A))

🔹 मां और बहन को मिली सजा:

  • दो-दो साल का कठोर कारावास (BNS धारा 238(A))

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 24 सितंबर 2024 की है जब 5 साल की एक बच्ची घर से लापता हो गई थी। दो दिन बाद उसका शव आरोपी के घर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और हत्या की पुष्टि हुई। पुलिस ने अतुल निहाले को गिरफ्तार कर डीएनए टेस्ट कराया, जिसमें उसका अपराध साबित हो गया।

मामले में 22 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके अलावा, पीड़िता के परिवार को ₹4 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।

यह फैसला निर्भया केस की तर्ज पर कड़ा संदेश देता है कि इस तरह के जघन्य अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा

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