पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत मंजूर लेकिन कई शर्तें लागू

 पवन खेड़ा : कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे शुक्रवार को सुनाया गया।

यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ लगाईं सख्त शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत तो दे दी, लेकिन उनके लिए कई सख्त शर्तें भी तय की हैं। अदालत के अनुसार, उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा और जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाए, उन्हें उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

इसके अलावा कोर्ट ने साफ कहा है कि पवन खेड़ा किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जांच प्रक्रिया में बाधा नहीं डालेंगे।

देश छोड़ने पर रोक, कोर्ट की अनुमति जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पवन खेड़ा बिना अदालत की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकते। यह शर्त जांच प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से लगाई गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया था।

पूरा मामला क्या है, जिस पर हुआ विवाद
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब पवन खेड़ा ने असम विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि सीएम सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनकी संपत्तियां हैं।

इन आरोपों के बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और मामला लगातार अदालतों में चलता रहा।

कानूनी प्रक्रिया में लगातार बदलते फैसले
पहले पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को रद्द कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। अंततः मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अब उन्हें शर्तों के साथ जमानत मिल गई है।

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