रायपुर से जोगिंदर बाघ जिला बदर, 9 नवंबर तक छोड़ना होगा क्षेत्र

रायपुर। जिला प्रशासन ने एक और कार्रवाई करते हुए जोगिंदर बाघ, निवासी दीपक कॉलोनी, थाना न्यू राजेंद्र नगर को जिले की सीमाओं से जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। रायपुर के जिला दंडाधिकारी डॉ. गौरव सिंह ने यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत की है।

जारी आदेश के अनुसार, जोगिंदर बाघ को आदेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर, यानी 9 नवंबर 2025 तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद और बलौदाबाजार जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जोगिंदर बाघ 2 फरवरी 2026 तक इन जिलों की सीमाओं में बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जोगिंदर बाघ पर लगातार अवैध गतिविधियों और आपराधिक प्रवृत्तियों में शामिल होने के आरोप लगे थे, जिसके चलते उसके विरुद्ध यह कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रायपुर जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

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