रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज एसीबी-ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है।
ईओडब्ल्यू ने चैतन्य बघेल से 13 दिन की रिमांड पर पूछताछ की थी। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सोमवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद अदालत ने आगे की रिमांड न देते हुए उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया।
वहीं, बचाव पक्ष की ओर से चैतन्य बघेल की जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद कोर्ट पहुंचे और अपने बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। उन्होंने वकीलों और टीम से मामले की जानकारी ली।
बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि ईओडब्ल्यू की रिमांड पूरी होने के बाद चैतन्य को अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।



















