सास की हत्या करने वाली बहू रूपा साहू को उम्रकैद

खैरागढ़: छत्तीसगढ़ के भीमपुरी गांव में पांच साल पहले हुई एक सनसनीखेज हत्या के मामले में अब अदालत का फैसला आ गया है। रूपा साहू, जिसने 2020 में घरेलू विवाद के चलते अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना 16 जुलाई 2020 की है, जब रात के समय खाना बनाने को लेकर बहस के दौरान बहू रूपा का अपनी सास से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर रूपा ने घर में रखी लोहे की फूंकनी से कई वार किए, जिससे बिंदा की मौके पर ही मौत हो गई।

खैरागढ़ थाना पुलिस ने तत्काल रूपा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में रूपा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। पुलिस ने घटनास्थल से फूंकनी जब्त कर तमाम सबूतों के साथ चालान कोर्ट में पेश किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में करीब 5 वर्षों तक चला। इस दौरान गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर अदालत ने रूपा को दोषी करार दिया। अंततः अदालत ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए मामले का पटाक्षेप किया।

यह मामला न केवल एक पारिवारिक विवाद के खतरनाक मोड़ की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे गंभीर घरेलू झगड़े हिंसक परिणामों में बदल सकते हैं। अदालत का यह फैसला न्याय व्यवस्था की गंभीरता को दर्शाता है, जो ऐसे अपराधों पर कड़ा संदेश देता है।

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