रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के राजस्व विभाग ने शहर के सभी 70 वार्डों में बकायादारों के लिए चेतावनी जारी की है। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया सम्पत्तिकर समय पर अदा नहीं करने पर नियमानुसार कुर्की और सीलबंदी जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
31 मार्च 2026 तक बकाया जमा करने की अंतिम तिथि
नगर निगम प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे तनाव और कार्रवाई से बचने के लिए अपना सम्पूर्ण बकाया 31 मार्च 2026 तक जमा कर दें। यदि यह नहीं किया गया तो बकाया राशि पर 17 प्रतिशत अधिभार सहित वसूली की जाएगी।
भुगतान के लिए उपलब्ध विकल्प
रायपुर नगर निगम ने बकाया भुगतान को सरल बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं:
- जोन कार्यालय और सदर काउंटर – सभी 10 जोन कार्यालय और सदर काउंटर अंतिम तिथि तक, महावीर जयंती के शासकीय अवकाश समेत, सामान्य कार्यालयीन दिनों की तरह खुले रहेंगे।
- ऑनलाइन भुगतान – ‘मोर रायपुर’ ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके या ऑनलाइन लिंक के माध्यम से घर बैठे ही सम्पत्तिकर और अन्य निगम करों का भुगतान किया जा सकता है।
नागरिकों के लिए प्रशासनिक सुविधा
नगर निगम ने कहा कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके सरल, सहज और सुरक्षित हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के सभी 10 जोनों और 70 वार्डों के नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और समय पर अपने सम्पत्तिकर का भुगतान करें।



















