बैंकों में फंसे 1.84 लाख करोड़ वापस पाने का मौका…जानिए कैसे मिलेगा आपका पैसा

नई दिल्ली। अगर आपका कोई पुराना बैंक खाता, बीमा पॉलिसी या निवेश कई सालों से निष्क्रिय पड़ा है, तो अब उसे वापस पाने का सुनहरा अवसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में करीब ₹1.84 लाख करोड़ रुपये ऐसे हैं, जिनका कोई दावा नहीं किया गया। इसे वास्तविक मालिकों या उनके परिवारों तक पहुँचाने के लिए ‘आपकी पूंजी, आपका अधिकार’ नामक तीन महीने का विशेष अभियान शुरू किया गया है।

3A मॉडल: जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई

अभियान ‘3A मॉडल’ पर आधारित है। इसमें Awareness (जागरूकता) के तहत नागरिकों को बताया जाएगा कि वे अपनी निष्क्रिय जमा राशि का पता कैसे लगा सकते हैं। Accessibility (पहुंच) के लिए डिजिटल पोर्टल्स जैसे RBI का UDGAM पोर्टल तैयार किया गया है, जहां घर बैठे अपनी राशि की जानकारी ली जा सकती है। Action (कार्रवाई) के तहत दावा की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कौन से खाते और निवेश शामिल हैं

₹1.84 लाख करोड़ की राशि बैंकों में निष्क्रिय जमा, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में रखी रकम और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) में जमा निवेश में बंटी हुई है। यदि आपका या आपके परिवार का कोई खाता, बीमा, म्यूचुअल फंड या पेंशन स्कीम लंबे समय से निष्क्रिय है, तो संबंधित दस्तावेज लेकर आप तुरंत दावा कर सकते हैं।

क्यों जरूरी है यह पहल

भारत में कई खाताधारकों की मृत्यु या स्थान परिवर्तन के बाद उनके परिवारों को अक्सर यह जानकारी नहीं रहती कि बैंक या निवेश में कितनी राशि बची है। यह अभियान आर्थिक राहत और पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार तब तक इन पैसों की संरक्षक बनी रहेगी, जब तक सही दावेदार की पहचान नहीं हो जाती।

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