पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर। त्योहारों की शुरूआत हो चुकी है। वहीं कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। त्योहारों को देखते हुए पटाखा दुकानों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

जारी गाइडलाइन के अनुसार, पटाखा दुकानें एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलोग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यंत्र होना अनिवार्य है, जिसकी मारक क्षमता 6 फीट होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा गया कि, जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 दुकानों के सामने अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस का फोन नंबर लगाना होगा। सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई दिवाली से पहले जिला प्रशासन ने सख्ती के निर्देश दिए हैं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *