दिल्ली, 3 मई 2025: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले प्रस्तावित आरोपियों को सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। इस मामले में अगली सुनवाई 8 मई 2025 को निर्धारित की गई है।
पिछली सुनवाई में क्या हुआ था?
इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपूर्ण और असंगत बताया था, जिस वजह से नोटिस जारी नहीं किया गया था। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को और अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने और आरोपपत्र की खामियों को दूर करने का निर्देश दिया था।
क्या है नेशनल हेराल्ड मामला?
- 1938 में शुरू हुआ था “नेशनल हेराल्ड” अखबार, जिसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारा प्रकाशित होता था।
- 2008 में वित्तीय संकट के कारण अखबार बंद हो गया। इसके बाद, 2010 में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (YIL) की स्थापना हुई, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी की 38-38% हिस्सेदारी है।
- 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि यंग इंडिया ने एजेएल की 2000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख में हड़प लिया, जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का मामला बनता है।
आरोपियों के नाम और ईडी की कार्रवाई:
ईडी ने इस केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आरोपी बनाया है।
ईडी का कहना है कि यह लेन-देन सिर्फ एक कंपनी अधिग्रहण नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई वित्तीय हेराफेरी और अवैध लाभ का मामला है।