महादेव सट्टा ऐप केस में नामजद शेयर ब्रोकर गोविंद केडिया को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी केडिया की ओर से उनके अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने याचिका दायर की थी, जिस पर 24 जुलाई को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया।
सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडे ने दलील दी कि गोविंद केडिया महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटरों में से एक है और उसका संबंध मुख्य आरोपी विकास छापरिया से है। ईडी के मुताबिक, केडिया की भूमिका इस पूरे सट्टेबाजी रैकेट में बेहद अहम रही है।
ईडी ने 7 दिसंबर 2024 को गोविंद केडिया को रायपुर स्थित विशेष PMLA कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया गया था। इस मामले में लगातार जांच जारी है और कई बड़े नाम सामने आए हैं।
महादेव सट्टा ऐप केस में कोर्ट का यह फैसला जांच एजेंसी के लिए अहम सफलता मानी जा रही है। इससे संकेत मिलता है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालतें आरोपी पक्ष को राहत देने के पक्ष में नहीं हैं।