मध्य प्रदेश में 13,476 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश: आपके गांव और शहर पर कितना होगा असर? जानें बजट की 5 बड़ी बातें

MP Supplementary Budget: मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है. चार दिनों तक चलने वाले इस सदन में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने वाली है. सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने वित्त वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है. वहीं, आज 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी होने पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है, जिसके चलते आज सदन की कार्यवाही नहीं होगी. अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए 4 दिसंबर का दिन तय किया गया है.

वित्त मंत्री ने विधानसभा में पेश किया अनुपूरक बजट

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है. इस बजट में कुल 13,476.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसमें राजस्व मद के लिए 8,448.57 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत मद में 5,028.37 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. इस बजट में मोहन सरकार का ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रहेगा. प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों के भुगतान को प्राथमिकता दी गई है.

बजट में पीएम आवास पर दिया जोर

  • ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए राजस्व मद में 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपार्जन संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 में 1,794 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • पंचायत विभाग के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान राशि 1,633 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग में भू-अर्जन, सर्वे एवं पिमार्केशन सर्विस चार्ज के लिए पूंजीगत मद में 650 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • नर्मदा घाटी विकास विभाग में पूंजीगत मद के अंतर्गत सरदार सरोवर प्रभावित क्षेत्रों में भू-अर्जन और अन्य कार्यों के लिए 600 करोड़ रुपये, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ और इंदिरा सागर परियोजना (एमसीएपी) के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत भावांतर/फ्लैट रेट योजना के लिए राजस्व मद में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • जल संसाधन विभाग में पूंजीगत मद के अंतर्गत बांध तथा संबंधित कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये और बहुती (एमसीएपी) क्लस्टर क्रमांक-2 फेज-2 के लिए 63 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • लोक निर्माण विभाग में पूंजीगत मद के तहत भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत अमृत 2.0 मिशन अंतर्गत मिलियन प्लस शहरों के लिए 150 करोड़ रुपये, तथा एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान.
  • स्कूल शिक्षा विभाग में पूंजीगत मद के अंतर्गत पीएम जनमन (समग्र शिक्षा) योजना के लिए 122 करोड़ रुपये और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ रुपये का प्रावधान.

क्या होता है अनुपूरक बजट

अनुपूरक बजट एक वित्तीय दस्तावेज होता है, जिसे केंद्र या राज्य सरकार तब पेश करती है जब चालू वित्त वर्ष में स्वीकृत बजट की राशि किसी कारणवश कम या अपर्याप्त साबित हो जाए. जब सरकार को अतिरिक्त खर्च की जरूरत महसूस होती है, और वह खर्च पहले स्वीकृत बजट में शामिल न हो, तब सदन से अतिरिक्त व्यय की मंजूरी के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है. इसके जरिए सरकार अगले पूर्ण बजट पेश होने तक जारी योजनाओं और जरूरतों का खर्च पूरा कर सकती है.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *