पैसों के लेन-देन में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट पेंड्रा रोड ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 30 जून 2024 की है, जब पेंड्रा थाना क्षेत्र के डोंगरिया गांव में यह सनसनीखेज हत्या हुई थी।

मामले में आरोपी कृपाल सिंह आर्मो (उम्र 27 वर्ष) और मृतक चौहान सिंह के बीच लंबे समय से पैसों को लेकर विवाद था। घटना के दिन दोनों के बीच सुबह ही कहासुनी हुई थी। शाम करीब 5 बजे गांववालों ने चौहान सिंह को उनके घर की परछी पर खून से लथपथ हालत में पाया और इसकी जानकारी सरपंच के माध्यम से पुलिस को दी गई।

पुलिस जांच में सामने आया कि कृपाल सिंह ने लोहे की रॉड से वार कर चौहान सिंह की हत्या की थी। शुरू में पुलिस ने मर्ग कायम किया था, लेकिन आगे की जांच में मामला हत्या का निकला और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एकता अग्रवाल ने आरोपी कृपाल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में आरोपी को दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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