हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ चुनाव याचिका को माना वैध, कांग्रेस के बिरेश ठाकुर ने लगाए थे चुनाव में धांधली के आरोप

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कांकेर सांसद भोजराज नाग के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया है। याचिका कांकेर निवासी और कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर ने दायर की थी। ठाकुर का आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मतगणना के दौरान भारी गड़बड़ी हुई, इसलिए परिणाम रद्द किया जाना चाहिए।

कोर्ट की टिप्पणी

यह मामला जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सुना गया। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने कथित अनियमितताओं को लेकर पर्याप्त तथ्य और सबूत प्रस्तुत किए हैं। इसी आधार पर अदालत ने मामले को सुनवाई योग्य माना। साथ ही सांसद भोजराज नाग की वह अंतरिम याचिका भी खारिज कर दी गई, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर चुनाव याचिका को निरस्त करने की मांग की थी।

कांकेर चुनाव परिणाम

गौरतलब है कि 4 जून 2024 को घोषित लोकसभा चुनाव परिणाम में भोजराज नाग ने कांकेर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर को 1,884 वोटों के बेहद कम अंतर से हराया था। नाग को कुल 5,97,624 वोट मिले थे, जबकि ठाकुर को 5,95,740 वोट प्राप्त हुए थे। भाजपा ने यहां जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा।

गड़बड़ी के आरोप

हार के बाद बिरेश ठाकुर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मतगणना के दौरान कई बूथों में अनियमितताएं हुईं और वोटों का डाटा सही तरीके से ट्रांसफर नहीं किया गया। ठाकुर का दावा है कि इसी वजह से चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। उन्होंने अदालत में अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए।

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