छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती: हाईकोर्ट ने पूरी भर्ती रद्द करने से किया इनकार

छत्तीसगढ़ : के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूरी भर्ती प्रक्रिया और फाइनल सलेक्शन लिस्ट को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने भर्ती रद्द करने और CBI जांच की मांग की थी।

हालांकि हाईकोर्ट ने 129 संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि इन अभ्यर्थियों के दोषी पाए जाने पर ही उनका चयन रद्द होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों की जॉइनिंग के बाद जो पद रिक्त रहेंगे, उन्हें वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से भरा जाए। अदालत ने कहा कि सभी विज्ञापित पदों को केवल मुख्य चयन सूची के आधार पर भरना संभव नहीं है, इसलिए खाली पदों की पूर्ति वेटिंग सूची के माध्यम से की जानी चाहिए।

मामले की पूरी जानकारी के अनुसार, 2024 में पुलिस विभाग ने लगभग 5,967 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि कुछ उम्मीदवारों ने एक से अधिक जिलों से आवेदन किया और मेरिट सूची में आने पर उन्हें कई जिलों की चयन सूचियों में शामिल किया गया। इससे वास्तविक पद खाली रह रहे थे।

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि चयन सूची में 5,948 उम्मीदवारों के नाम प्रकाशित किए गए हैं, लेकिन संभव है कि कुछ उम्मीदवारों का चयन एक से अधिक जिलों में हुआ हो। इस फैसले से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी और युवाओं को रोजगार पाने का मौका सुरक्षित रहेगा।

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