रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड को अदालत ने 18 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर सेंट्रल जेल से स्पेशल कोर्ट लाया गया, जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया।
ईडी ने 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी। रिमांड खत्म होने पर 22 जुलाई को उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब यह अवधि 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
16.70 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप
21 जुलाई को ईडी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से ₹16.70 करोड़ की अवैध कमाई की है। ईडी के मुताबिक:
- इस रकम को चैतन्य ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लगाया।
- पैसे का उपयोग नकद भुगतान, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीद जैसे तरीकों से किया गया।
- यह रकम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गैरकानूनी बताई गई है।
ईडी का कहना है कि घोटाले से जुड़े धन को वैध दिखाने के लिए अलग-अलग माध्यमों का सहारा लिया गया।
सियासी हलचल तेज
इस मामले से राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है।
वहीं, भाजपा का कहना है कि जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा।
कांग्रेस ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।