छत्तीसगढ़: विधायकों की पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी, विधानसभा में पारित संशोधन अधिनियम अब राजपत्र में प्रकाशित

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की पेंशन और भत्ते में बढ़ोतरी संबंधी संशोधन अधिनियम 2025 को अब राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इससे अब सभी विधायकों को बढ़ा हुआ वेतन, भत्ता और पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।


 क्या है नया प्रावधान?

छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित यह अधिनियम अब आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है।
राज्यपाल के आदेश पर उप सचिव अनिल सिन्हा ने इसे 9 मई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया।

 नया नाम:
“छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025”

 लागू तिथि:
राजपत्र में प्रकाशन की तारीख (9 मई 2025) से ही इसे प्रभावी मान लिया गया है।


 पेंशन में कितना हुआ इजाफा?

 पुरानी पेंशन राशि: ₹25,000 प्रति माह
 नई पेंशन राशि: ₹40,000 प्रति माह

यह संशोधन छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की अनुसूची में किए गए परिवर्तन के तहत हुआ है।


 पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में पारित किया गया है और इसकी वैधानिक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

सभी विधायक अब इस अधिनियम के तहत बढ़े हुए लाभ के पात्र होंगे।

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