CG Liquor Scam: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित CG Liquor Scam मामले में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट से फिर बड़ा झटका लगा है। न्यायालय ने एक बार फिर उनकी न्यायिक रिमांड को बढ़ा दिया है। अब चैतन्य बघेल 12 नवंबर तक जेल में रहेंगे।
रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को चैतन्य को विशेष कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिमांड बढ़ाने का आदेश जारी किया। वहीं, इसी केस में आरोपी निरंजन दास को भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी रिहाई की याचिका को भी खारिज कर दिया।
इससे पहले चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने ED (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई को असंवैधानिक और नियमों के खिलाफ बताया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए ED की कार्रवाई को वैध माना था।
गौरतलब है कि 3200 करोड़ रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED ने 15 सितंबर को विशेष अदालत में 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें चैतन्य बघेल समेत कई लोगों के खिलाफ विस्तृत आरोप लगाए गए हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि उनके बेटे को राजनीतिक प्रतिशोध के तहत फंसाया जा रहा है। उन्होंने बार-बार यह आरोप लगाया है कि CG Liquor Scam की जांच निष्पक्ष नहीं है और केंद्र सरकार इसे राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है।



















