बिलासपुर हाईकोर्ट ने ट्रिपल मर्डर मामले में उम्रकैद की सजा रखी बरकरार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के ट्रिपल मर्डर और दुष्कर्म मामले में आरोपी जितेंद्र ध्रुव की अपील को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का निर्णय बरकरार रखते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा जारी रखने का आदेश दिया।

घटना की पूरी कहानी

यह घटना जुलाई 2017 की है, जब धमतरी जिले के तरसींवा गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोपी ने रात में घर में घुसकर पहले पति पर हमला किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद महिला और छोटे बेटे पर हथौड़े से हमला किया। महिला को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया और लूट की कोशिश भी की। बड़े बेटे ने गंभीर चोटों के बावजूद जीवित रहकर घटना की गवाही दी और आरोपी की पहचान कराई। इस घटना में तीन लोग मारे गए, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ।

सबूत और कोर्ट का फैसला

इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीएनए और एफएसएल जांच, बरामद हथियार और प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही निर्णायक साबित हुई। विशेष रूप से घायल बेटे की गवाही पर कोर्ट ने भरोसा जताया। बिलासपुर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु शामिल थे, ने कहा कि घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक सबूत और गवाहों के बयान आरोपी की संलिप्तता को पूरी तरह साबित करते हैं। इसलिए हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा बरकरार रखने का आदेश दिया।

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