रायपुर में गणेश उत्सव के लिए प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइन

रायपुर गणेश उत्सव: पंडाल और झांकियों के लिए नई गाइडलाइन

रायपुर। राजधानी में गणेश उत्सव को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब सड़क पर पंडाल लगाने से पहले सभी गणेश उत्सव समितियों को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल एसपी लखन पटले ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक में यह निर्देश दिए। सभी पंडालों में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा और समितियों को स्वयंसेवक तैनात कर रात में विशेष निगरानी करनी होगी। इसके अलावा, एनजीटी के निर्देशों का पालन करना भी समितियों के लिए जरूरी है।

बैठक में झांकियों के मार्ग का निर्धारण भी किया गया। झांकियां केवल शारदा चौक – जयस्तंभ – मालवीय रोड – कोतवाली चौक – सदरबाजार – सत्तीबाजार – कंकालीपारा – पुरानी बस्ती थाना – लीलीचौक – लाखेनगर – रायपुरा – महादेवघाट मार्ग से ही निकाली जाएंगी। शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक झांकियों पर रोक रहेगी। विसर्जन केवल महादेवघाट कुंड में ही किया जाएगा।

समितियों को निर्देश दिया गया कि झांकियों की ऊंचाई बिजली तारों से सुरक्षित दूरी पर रखी जाए, जनरेटर और वायरिंग सुरक्षित स्थिति में हों। इसके साथ ही समितियां अपने सदस्यों और स्वयंसेवकों की सूची थाना प्रभारी को दें और विसर्जन के समय छोटे बच्चों और बुजुर्गों को साथ लाने से बचें।

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