छत्तीसगढ़ विधानसभा में दिव्यांगजनों की पदोन्नति पर तीखी बहस: 3% आरक्षण का प्रावधान, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं; भूपेश बघेल ने मंत्री पर साधा तंज—’होली का नशा अभी उतरा नहीं’

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। भाजपा विधायक प्रमोद मिंज ने सरकार से सवाल किया कि दिव्यांगजनों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में लिखित जवाब देते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन अब तक किसी दिव्यांग कर्मचारी को पदोन्नति नहीं दी गई है।
इस पर विधायक प्रमोद मिंज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार दिव्यांगजनों को पदोन्नति में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि पदोन्नति के लिए आवेदन नहीं आए, जबकि यह सही नहीं है। विधायक ने सरकार से पूछा कि पदोन्नति कब से शुरू होगी और इसकी समयसीमा क्या है?
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने जवाब में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने स्तर पर व्यवस्था करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई दिव्यांग अधिकारी पदोन्नति लेना नहीं चाहता था। एक आवेदन आया भी था, लेकिन संबंधित अधिकारी ने बाद में उसे वापस ले लिया।
इस जवाब पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर करारा तंज कसते हुए कहा, “यह कैसा जवाब है कि कोई अधिकारी पदोन्नति नहीं लेना चाहता? लगता है होली का नशा अभी उतरा नहीं है, उसी का असर दिखाई दे रहा है।”
सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की नीति पर सवाल उठाए और मांग की कि दिव्यांग कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ तुरंत दिया जाए। विपक्ष ने कहा कि दिव्यांगजनों के साथ भेदभाव हो रहा है और विभागीय लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराई जाएगी और योग्य दिव्यांग कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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