Firecrackers in Delhi-NCR During Diwali 2025: इस साल दिवाली के त्योहार पर दिल्ली-NCR की जनता भी जमकर ग्रीन पटाखे फोड़ सकेगी. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने दिल्ली-NCR में पटाखे बैन वाली याचिका पर फैसला सुनाते हुए यहां ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है.
18 से 21 अक्टूबर तक फोड़ सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में पटाखों पर बैन के मामले में फैसला सुनाते हुए कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली-NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक जनता ग्रीन पटाखे फोड़ सकेगी. यह फैसला सुनाते हुए CJI गवई ने कहा- ‘हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा. पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी.’
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली-NCR में पटाखा फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना न तो व्यावहारिक है और न ही आदर्श स्थिति है.
10 अक्टूबर को कोर्ट ने सुरक्षित ने रखा था फैसला
इस मामले में पिछली सुनवाई 10 अक्टूबर को हुई थी. तब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति देने संबंधी याचिकाओं र फैसला सुरक्षित रख लिया था. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अधिकारियों से पूछा था कि क्या पटाखा बैन के बाद AQI पर कोई असर पड़ा?
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जानें कोर्ट की शर्तें
दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति सिर्फ 18 से 21 अक्टूबर तक रहेगी.
पटाखे जलाने के लिए समय भी निर्धारित किया गया है. दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से 7 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जला सकेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बाहर से पटाखों पर बैन लगाया है. कोर्ट ने कहा कि कहा कि दिल्ली-NCR में पटाखों की तस्करी की जाती है और ये हरित पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाते हैं.
अगर नकली ग्रीन पटाखे पाए जाते हैं तो लाइसेंस सस्पेंड करने का एक्शन लिया जाए.
कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीमों के गठन का भी आदेश दिया है. साथ ही कहा कि सिर्फ मंजूरी प्राप्त उत्पादों की बिक्री हो, जिनपर QR कोड भी होना चाहिए.
इसके अलावा कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NCR के प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिवाली के बाद प्रदूषण पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है.