बलौदाबाजार। शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय टुण्डरा के प्रभारी प्राचार्य रमेशर बंजारे को विद्यालय के फर्नीचर निजी स्कूलों को बेचने के आरोप में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जानकारी के अनुसार, ग्रामवासियों की शिकायत पर 13 सितंबर 2025 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल ने जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा को मौखिक सूचना दी। इसके बाद तहसीलदार टुण्डरा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी कसडोल, विकासखंड स्त्रोत समन्वयक कसडोल और संकुल समन्वयक टुण्डरा, नरघा तथा कुम्हारी की संयुक्त टीम ने स्थल निरीक्षण कर जांच की।
जांच में पाया गया कि प्रभारी प्राचार्य ने 67 टेबल-बेंच ज्ञान अमृत विद्यालय, टुण्डरा और 40 टेबल-बेंच धाविका पब्लिक स्कूल, शिवरीनारायण को बेचे। यह कृत्य शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग और पदीय उत्तरदायित्वों में घोर लापरवाही का प्रतीक माना गया।
प्राचार्य का यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल निलंबित किया गया। निलंबन के दौरान उन्हें मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बलौदाबाजार-भाटापारा में तैनात किया गया है और जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग और अनुशासनहीनता के मामलों में कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। यह कदम शिक्षण संस्थानों में नियमों और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।