बिलासपुर। बालोद जिले में रहने वाली उर्मिला बाई सेन के दो बेटों की सड़क हादसे में जनवरी 2024 में मौत हो गई थी। उनके दुख को भांपकर समाज का तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर महिला को भरोसे में लेकर बीमा क्लेम दिलाने का झांसा दिया और 21 लाख रुपये अपने पास कर लिया। यह पूरा मामला बालोद बीमा धोखाधड़ी के रूप में सामने आया है।
उर्मिला बाई सेन के अनुसार, उनके बेटों की मौत के बाद समाज के कई लोग सांत्वना देने उनके घर आए। इसी दौरान अविनाश ठाकुर ने क्लेम कराने का भरोसा दिलाया। महिला ने उन पर सहज विश्वास किया और बिलासपुर कोर्ट में बीमा क्लेम दायर किया गया। कोर्ट ने महिला की बड़ी बहू सुनीता सेन को 20 लाख और छोटी बहू दिलेश्वरी सेन को 19 लाख रुपये बीमा राशि देने का आदेश दिया।
अविनाश ठाकुर ने महिला और बहुओं को बैंक खाता खोलने के लिए बुलाया और पंजाब नेशनल बैंक में खाता खुलवाया। फार्म भरवाने और दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर कराने के बाद उसने पूरी बीमा राशि अपने पास रख ली। महिला और बहुओं को केवल 70 हजार रुपये ही बांटे गए, जबकि बाकी 21 लाख 21 हजार रुपये एफडी में जमा कराने का झांसा दिया।
जब महिला और बहुओं ने बाकी राशि की मांग की, तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया। महिला ने इसके बाद समाज के अन्य लोगों के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।