1 अक्टूबर से NPS में बड़े बदलाव: अब 100% इक्विटी निवेश और आसान विड्रॉल का विकल्प

रायपुर/दिल्ली। 1 अक्टूबर 2025 से NPS नए नियम 2025 लागू होने जा रहे हैं, जिससे लाखों निवेशकों को बड़ा फायदा मिलेगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कई अहम बदलावों की घोषणा की है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नॉन-गवर्नमेंट कर्मचारी 100% तक इक्विटी में निवेश का विकल्प चुन सकेंगे। इससे उन्हें शेयर बाजार से ज्यादा रिटर्न पाने का मौका मिलेगा, हालांकि इसमें जोखिम भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) पेश किया जाएगा, जिससे निवेशक एक ही PRAN नंबर पर अलग-अलग स्कीम मैनेज कर पाएंगे।

अब तक निवेशकों को केवल रिटायरमेंट के बाद ही एग्जिट का विकल्प मिलता था, लेकिन नए नियमों के तहत 15 साल पूरे होने के बाद भी एग्जिट की सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं, शिक्षा, मेडिकल खर्च या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए आंशिक विड्रॉल की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है।

टैक्स नियम में कोई बदलाव नहीं
विड्रॉल पर टैक्स नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। एकमुश्त निकासी में से 60% राशि टैक्स-फ्री होगी, जबकि शेष 20% पर इनकम स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।

गौरतलब है कि पिछले साल सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) शुरू की थी, लेकिन इसका खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कर्मचारियों को फिर से NPS में लौटने का विकल्प दिया गया है।

नए नियमों के तहत 100% इक्विटी निवेश और लचीले विड्रॉल विकल्प से NPS निवेशकों के लिए और आकर्षक बनेगा। यह न केवल वेल्थ बढ़ाने में मदद करेगा बल्कि इमरजेंसी में फंड उपलब्ध कराने में भी सहायक होगा।

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