नारायणपुर। नारायणपुर जिले में खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रभारी खाद्य अधिकारी मोहम्मद अलाउद्दीन खान और सहायक खाद्य अधिकारी योगेश कुमार मिश्रा ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान दो व्यापारियों की दुकानों से बड़ी मात्रा में सरकारी चावल और पौष्टिक चना जब्त किया।
जांच के दौरान मेसर्स जयसवाल ट्रेडर्स बखरूपारा की दुकान में 1.50 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल पौष्टिक आहार (स्वादिष्ट चना) बिना वैध दस्तावेज के संग्रहित पाया गया। वहीं, मेसर्स दीनू देवांगन महावीर चौक, बुधवारी बाजार की दुकान से 17.0 क्विंटल एफआरके चावल बरामद हुआ। अधिकारियों के पूछने पर दोनों व्यापारियों ने कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।
कार्रवाई के तहत कुल 150 क्विंटल एफआरके चावल और 3.50 क्विंटल चना जब्त कर लिया गया। इन खाद्यान्नों को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने के लिए दुकानदारों की सुपुर्दगी में ही रखा गया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंण्डिका 5 (29) के उल्लंघन के अंतर्गत आती है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 317 के तहत दंडनीय अपराध है।
खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया कि पीडीएस से मिलने वाले खाद्यान्न की खरीद-बिक्री दोनों अवैध हैं। भविष्य में किसी भी हितग्राही या व्यापारी को सरकारी चावल या चना खुले बाजार में बेचते या खरीदते पकड़ा गया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को भी जब्त कर राजसात किया जाएगा।
खाद्य विभाग ने कहा है कि ऐसी अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए आगे भी लगातार नारायणपुर खाद्य विभाग कार्रवाई जारी रहेगी।



















