रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खाने-पीने के शौकीनों के लिए बड़ी सौगात दी है। नई आबकारी नीति के तहत अब राज्य के ब्रांडेड रेस्टोरेंट और बार को भोजन के साथ विदेशी शराब परोसने की अनुमति मिलेगी। इसके लिए आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में संशोधन किया है और आवश्यक प्रावधान जोड़ दिए हैं।
किन्हें मिलेगा विदेशी शराब का लाइसेंस?
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, केवल वही ब्रांडेड रेस्टोरेंट या बार लाइसेंस के पात्र होंगे, जो देश के कम से कम पांच राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में समान नाम और पहचान के साथ संचालित हो रहे हों। इन संस्थानों को ग्राहकों को भोजन या हल्के भोजन के साथ विदेशी शराब परोसने की अनुमति दी जाएगी।
जरूरी शर्तें और सुविधाएं
लाइसेंस पाने के लिए होटल या रेस्टोरेंट में बार रूम, स्टॉक रूम और किचन अलग-अलग होने चाहिए। परिसर में 24 घंटे शुद्ध जल, दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं, पर्याप्त स्टाफ और पुरुष-महिला शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य होगी। साथ ही, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस भी आवश्यक है।
आवेदन की शर्तें
आवेदक का नाम आबकारी विभाग की काली सूची में नहीं होना चाहिए और न ही वह देशी शराब या कंपोजिट अहाता कारोबार से जुड़ा होना चाहिए। इस संबंध में शपथ पत्र और प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे।
पहले आओ, पहले पाओ नीति
यदि किसी शॉपिंग मॉल में एक ही श्रेणी के लिए कई आवेदन आते हैं, तो शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों में से केवल एक को लाइसेंस दिया जाएगा। चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा।
इस नई नीति से राज्य में रेस्टोरेंट और बार संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध होंगी।