सीएससी केंद्रों पर श्रमिक पंजीयन शुल्क से अधिक वसूली पर कार्रवाई की जाएगी

महासमुंद। श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ ने चेतावनी दी है कि कुछ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) संचालक, जो श्रम विभाग के अधीन संचालित हैं, श्रमिकों से पंजीयन और योजना आवेदन के लिए अधिक शुल्क वसूल कर रहे हैं।

निर्धारित शुल्क के अनुसार, श्रमिक पंजीयन हेतु ₹30 और योजना आवेदन हेतु ₹20 निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ CSC संचालकों द्वारा श्रमिकों से ₹1000 से ₹1500 तक वसूली की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है।

श्रम पदाधिकारी ने जिले के सभी CSC केंद्रों को निर्देश दिया है कि:

  • शुल्क संबंधी जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।
  • श्रमिकों से केवल निर्धारित राशि ही वसूली जाए।

निर्धारित राशि से अधिक वसूली की किसी भी शिकायत पर संबंधित संचालक के खिलाफ यथोचित जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की पारदर्शिता और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नीति का हिस्सा है।

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